Thursday, March 5, 2026
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फिरोजाबाद: दोहरे हत्याकांड के पिता-पुत्र सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम अरविन्द यादव ने छह वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकाण्ड के पिता-पुत्र सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

मामला जसराना थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सतीश कुमार निवासी कौरारा बुजुर्ग ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि 4 मार्च 2016 को दोपहर एक बजे वह अपने भाई विजयपाल और चाचा वासुदेव के साथ घर पर बातचीत कर रहे थे। इस बीच पुरानी रंजिश में पिंटू और पंकज पुत्रगण रामवीर, राजहंस पुत्र शैतान सिंह, मुन्नालाल पुत्र झम्मन लाल, रामवीर पुत्र हिम्मत सिंह निवासीगण कौरारा बुजुर्ग और शिव कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी सराय शेख सिरसागंज ने उनके घर पर एक राय होकर हमला कर दिया। पिंटू, राजहंस, पंकज, मुन्नालाल, रामवीर और शिव कुमार लाठी-डंडे और अन्य हथियार लिए हुए थे। विजयपाल और वासुदेव समेत तीनों लोग जान बचा कर भागे लेकिन हमलावरों ने विजयपाल और वासुदेव पर फायरिंग कर दी। कुल्हाड़ी, बका और डंडे से भी उन पर प्रहार किया गया। दोनों गंभीर घायल जिला अस्पताल ले जाए जा रहे थे, इस बीच उनकी रास्ते में मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अरविन्द यादव के न्यायालय में कई गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपित पंकज की मौत हो गई थी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

कौशल

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