Sunday, April 12, 2026
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फिरोजाबाद: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश रामनारायन ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना दक्षिण से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी जितेंद्र कुमार द्वारा 11 मार्च 2017 को इस आशय की तहरीर दी कि मेरा भाई शीलरत्न पुत्र महावीर सिंह निवासी भीमनगर, मेन रोड, फिरोजाबाद भीमनगर, गली नं0-4 से निकलकर जा रहा था। तभी संजू उर्फ संजय, मुकेश व बन्टी पुत्रगण अर्जुन सिंह मेरे भाई को पकड़कर पैसे मांगने लगे। मेरे भाई ने पैसे देने का कल की कह दिया था तभी मेरे भाई को पकड़ कर मारने लगे। मेरे भाई के सिर में चोट आ गयी और वो गिर गया। तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। 21 मार्च को घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसकी सूचना वादी ने थाने पर दी।

पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-2 रामनारायन की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय यादव ने करते हुए तमाम नजीरें पेश की। न्यायाधीश रामनारायन ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।

कौशल

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