कानपुर (हि.स.)। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सभी मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की न्यायालय ने अनुमति दे दी है।विधायक ने इसके लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब इरफान को सजा दिलाने के लिए अति शीघ्र पुलिस कमिश्नर की टीम प्रयास करेगी। विधायक के सभी मुकदमों की पैरवी कायदे से की गई तो आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
जाजमऊ थाने में एक महिला का घर फूंकने एवं ग्वालटोली थाने में नकली आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने बताया कि दोनों ही मामलों में जांच के दौरान विधायक पर लगे आरोप सही पाए गए। पुलिस ने दोनों मामलों में पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
पुलिस आयुक्त कानपुर ने न्यायालय में की थी पैरवी
पुलिस आयुक्त ने जनपद न्यायालय और सेशन जज व मुख्य महानगर न्यायाधीश के सामने दोनों मामलों को रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसकी तेजी से सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की थी। इसके दोनों मामलों की तेजी से सुनवाई पूरी की जा सके। न्यायालय ने पुलिस आयुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए इरफान के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के लिए अनुमति दे दी है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो दोनों ही मामलों में चार से छह महीने में पुलिस इरफान को सजा करा देगी।
घर फूंकने के मामले में हो सकती है विधायक को आजीवन कारावास की सजा
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में डिफेंस कॉलोनी निवासी पीड़िता बेबी नाज ने घर फूंकने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें विधायक का भाई रिजवान पर भी आरोप लगाया है। ऐसे मामले में जिन धाराओं का उल्लेख दिया गया है उसमें दस वर्ष या फिर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह इरफान के खिलाफ कुल पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
राम बहादुर
