फसल बीमा न कराने के इच्छुक किसान लिखित में दें सूचना
संवाददाता
गोण्डा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार फसली ऋण लेने वाले ऐसे ऋणी किसान जो योजना में शामिल नही होना चाहते उन्हें बीमा कराने की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व बैंक शाखा को लिखित रूप में अवगत कराना होगा। अन्यथा बैंक द्वारा ऋणी किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि डॉ मुकुल तिवारी ने बताया कि खरीफ 2020 से ऋणी कृषकों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब स्वैच्छिक हो जाने के कारण फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है, वे दिनांक 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट लिया जाएगा।