फर्रुखाबाद-न्यायलय ने अमीर खलीफा को गुंडा माना
फर्रुखाबाद (हि.स.)। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को शहर कोतवाली के रहने वाले आमिर खलीफा को गुंडा घोषित कर दिया है। आमिर को कोतवाली में हाजिरी लगाने का भी आदेश दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने मोहल्ला नखासा निवासी आमिर के विरुद्ध पुलिस ने दो साल पहले गुंडा एक्ट की कार्यवाही की थी।
दरअसल पुलिस अधीक्षक नें 28 मार्च 2018 को आमिर के खिलाफ आख्या दी थी। जिसके बाद कोर्ट नें 28 अप्रैल 2018 को आमिर को आख्या के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया। जिसका जबाब एक सप्ताह के भीतर कोर्ट नें तलब किया। लेकिन आमिर की तरफ से दिये गये जबाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट नें आमिर को गुंडा घोषित करते हुए आदेश जारी किया। जिसमें कहा है कि आमिर शहर कोतवाली में 3 महीने तक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के दिन अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। शहर कोतवाली पुलिस उसकी निगरानी भी रखे। यह आदेश शहर कोतवाली पहुंच गया है। पुलिस कोर्ट के आदेश का अनुपालन में जुट गई है।