-25 जून 2017 को लाठी डंडों से पीट कर की थी हत्या
फ़तेहपुर (हि.स.)। जिले में शुक्रवार को हत्या के मामले पर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजक पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे व रामराज सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से बताया कि 25 जून 2017 को पुरानी रंजिश के चलते असोथर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव निवासी कृष्ण पाल सिंह को लाठी-डंडों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस पर मृतक के पुत्र राजा भइया ने गांव के ही राजकरन, शिवबोधन व रामजीत सहित तीन लोगों के खिलाफ असोथर थाने में पिता की हत्या किए जाने की तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था।
देवेन्द्र
