Wednesday, March 4, 2026
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प्रियंका गांधी ने बीएचयू के छात्र शिव त्रिवेदी की मौत पर परिजनों से जताई संवेदना

ट्वीट कर लगाया आरोप,पुलिस प्रशासन की लापरवाही असंवेदनशीलता साफ झलकती है

वाराणसी (हि.स.)। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की मौत मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मुखर हैं। शुक्रवार को ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि ‘बीएचयू के छात्र शिव त्रिवेदी के परिवार की दर्दनाक आपबीती सुनकर मन को भारी दुख पहुंचा। पन्ना, मध्यप्रदेश से बीएचयू पढ़ने आए इस मेधावी छात्र के परिवार को दो साल बाद पता चला कि शिव की मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन की लापरवाही व असंवेदनशीलता साफ झलकती है और उच्चस्तरीय जांच से ही सही जानकारी व न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। शिव त्रिवेदी के परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया है कि लापता छात्र की मौत हो चुकी है। जिसके बाद से यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय में हैं। इसके पहले विवेचना अधिकारी ने न्यायालय को बताया कि छात्र मानसिक रूप से बीमार था। उसका इलाज चल रहा था। उसे लंका थाने लाया गया था लेकिन वह उसी रात में निकल गया था। तीसरे दिन एक तालाब के पास लावारिस हाल में उसकी लाश मिली थी जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फोटो के आधार पर पिता ने पहचाना और डीएनए टेस्ट कराया गया। पता चला कि वह शव बीएचयू के लापता छात्र का था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विवेचना अधिकारी को डीएनए रिपोर्ट हलफनामे के साथ दाखिल करने का निर्देश दिया है और याची को भी सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई जुलाई 22 में होगी।

वर्ष 2020 के 13-14 फरवरी की रात लंका थाने की पुलिस छात्र को पकड़कर थाने ले गई थी। उसके बाद से वह लापता था। सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्र मानसिक कमजोर था। वह लंका थाने से चला गया था। जब कोर्ट ने थाने की फुटेज की बात की तो बताया कि सीसीटीवी कैमरा खराब था। बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र शिवकुमार त्रिवेदी को थाने में पीटकर गायब करने की आशंका पर याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को तलब कर फटकारा और जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी थी।

श्रीधर

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