प्रतापगढ़ (हि.स.)। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र ने जिले के 26 सौ वाहनों के रोड टैक्स बकाएदारों को नोटिस भेजा है। इन्हें हर हाल में 31 जुलाई तक बकाया रोड टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक बकाया जमा नहीं कराने पर एक अगस्त से आरसी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन विभाग का कॉमर्शियल वाहन स्वामियों पर 12 करोड़ रुपये रोड टैक्स बकाया है। संक्रमण की शुरुआत होने के बाद वर्ष 2020 में वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए विभाग ने वसूली पर रोक लगा दी थी। इसी फेर में अब तक बकाया जमा नहीं हो सका। अब परिवहन आयुक्त ने 31 जुलाई तक बकाया रोड टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ आरसी की कार्रवाई का निर्देश दिया है।
वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से बढ़ने लगा तो शासन ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। इससे परिवहन सेवाएं भी ठप कर दी गई थीं। ऐसे में कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने रोड टैक्स वसूली पर रोक लगाते हुए कहा था कि परिवहन सेवा बहाल होने तक रोड टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। हालांकि परिवहन सेवा बहाल होने के बाद भी वाहन स्वामियों ने बकाया रोड टैक्स जमा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वर्तमान में कॉमर्शियल वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग का 12 करोड़ रुपये बतौर रोड टैक्स बकाया हो गया है, जिसे बार-बार चेतावनी के बाद भी वाहन स्वामी जमा नहीं कर रहे हैं। अब इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने सख्ती दिखाते हुए 31 जुलाई तक बकाया रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ आरसी की कार्रवाई करने का निर्देश एआरटीओ को दिया है।
निर्धारित तिथि तक बकाया जमा नहीं करने पर अगर परिवहन विभाग ने आरसी की कार्रवाई कर दी तो वसूली सम्बंधित तहसील से कराई जाएगी। इसके लिए सम्पूर्ण बकाए के साथ वाहन स्वामियों को 10 फीसदी अतिरिक्त जमा करना होगा।
एआरटीओ प्रतापगढ़ सुशील कुमार मिश्र का कहना है कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एक अगस्त से बकाएदार वाहन स्वामियों पर आरसी की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इससे पहले 31 जुलाई तक वाहन स्वामी एआरटीओ आफिस से सम्पर्क कर बकाया रोड टैक्स जमा कर सकते हैं। इसमें स्थिति के मुताबिक जुर्माने में छूट भी दी जा सकती है।
