प्रतापगढ़(हि. स)। जिले में बड़ी संख्या में अपात्र राशन कार्डों के निरस्त किये जाने की तैयारी की जा रही की है। इस संबंध में क्राइट एरिया तय कर दी गयी है। जो परिवार डीएसओ कार्यालय द्वारा निर्धारित क्राइट एरिया में आएंगे, उन्हें ही राशन कार्ड मिलेगा। अन्यथा राशन कार्ड निरस्त करके संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है। ऐसे परिवार के लोग राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे, समस्त आयकर दाता, चार पहिया वाहन रखने वाले, ट्रैक्टर रखने वाले, हारवेस्टर रखने वाले, वातानुकूलित यंत्र यानि एसी की सुविधा लेने वाले, पांच केवीए या इससे अधिक क्षमता के जनरेटर रखने वाले, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले, दो लाख रूपया प्रति वर्ष या अधिक संयुक्त आय वाले परिवार अपात्र की श्रेणी में आंएगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि इन तथ्यों को छिपाकर यदि कोई योजना का लाभ ले रहा है तो इस स्थिति में अपना राशनकार्ड क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से समर्पित कर दें। तथ्य प्रकाश में आने पर राशनकार्ड निरस्त करते हुये नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित राशन कार्डधारक की होगी।
गौरतलब है कि जनपद में नगरीय क्षेत्र में 63.44 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 78.27 प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित है। इस प्रकार बहुत कम यूनिट लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष है। राशनकार्ड सभी के लिये नहीं है बल्कि यह जरूरतमंद लोगों के लिये है। राशन कार्ड के पात्र होने के लिए भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाले परिवार, घरेलू कामकाज करने वाले परिवार, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले परिवार, फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले परिवार, रिक्शा चालक,कुष्ठ रोग व एड्स से पीड़ित, अनाथ या माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि,भूमिहीन मजदूर,परित्यक्त महिलायें इनको प्राथमिकता के आधार पर राशनकार्ड दिया जाएगा। परिवार जिनका मुखिया निराश्रित, महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है। आवासहीन परिवार एवं किन्नर समुदाय के सदस्य को भी प्राथमिकता दी जायेगी।
जिलापूर्ति अधिकारी ने कहा है कि इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाला परिवार यदि राशन कार्ड से वंचित हैं तो अपने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या उपजिलाधिकारी कार्यालय और नगर क्षेत्र में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
