Sunday, February 8, 2026
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पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का अर्थदण्ड

देवरिया (हि.स.)। ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तरकुलवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से सोमवार को दण्डित कराया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-74/2017 धारा-377 भादंसं व 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट में अभियुक्त राम अवध सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी खुंटहा पटखौली थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

इस दौरान अभियोजन अधिकारी विपिन बिहारी मिश्र एवं पैरवीकार थाना तरकुलवा आ0 प्रमोद यादव, कोर्ट मोहर्रिर मु0आ0 छोटेलाल यादव एवं मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा।

ज्योति

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