मेरठ (हि.स.)। बसपा सरकार में मंत्री रहे 50 हजार रुपए के इनामी याकूब कुरैशी और बेटे इमरान को शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
फरार चल रहे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को मेरठ लाकर दोनों पिता-पुत्रों से पुलिस ने पूछताछ की और दोपहर बाद दोनों को पुलिस ने स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट किरण बाला की अदालत में पेश किया। सरकारी वकील ने आरोपितों के लिए पुलिस रिमांड मांगा। जबकि याकूब पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा राजनीतिक है।
गैंगस्टर कोर्ट ने याकूब कुरैशी और बेटे इमरान को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोनों की पेशी के दौरान कचहरी में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा।
मीट फैक्ट्री में बिना अनुमति के मीट पैकेजिंग की जा रही थी। इसमें याकूब परिवार फरार चल रहा था। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। याकूब और बेटे इमरान पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। याकूब सात महीने से फरार चल रहे थे। एसटीएफ भी उनकी तलाश में जुटी थी। याकूब के बेटे फिरोज को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।
कुलदीप
