Thursday, March 26, 2026
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पूर्व मंत्री अंगद यादव की सम्पत्ति कुर्क

– करीब 40 लाख रूपये की सम्पत्ति हुई कुर्क

– आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं पूर्व मंत्री

– वर्तमान में प्रयागराज के नैनी जेल में हैं निरूद्ध

आजमगढ़ (हि.स.)। वर्ष 2015 में कांग्रेस नेता व अधिवक्ता राजनरायण सिंह की गोली मारकर हुई हत्या में आरोपित बसपा सरकार में पूर्व मंत्री अंगद यादव की सम्पत्ति को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में कुर्क कर दिया गया। कुर्क मकान की किमत करीब 40 लाख रूपये बताई गई।

बरदह थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गांव निवासी राजनरायन सिंह सिधारी थाने के कोमल कालोनी में मकान बनवाकर परिवार सहित रहते थे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता भी थे। 19 दिसम्बर 2015 की सुबह राजनरायन सिंह घर से टहलने के लिए निकले। जैसे ही वह पल्हनी ब्लाॅक मुख्यालय के सामने पहुंचे कि घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

इस घटना में उनकी पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव और अपने पट्टीदार सुनील सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव के खिलाफ वर्ष 2016 में पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पूर्व मंत्री अंगद यादव को आजीवन कारावास की सजा हुई है और वे वर्तमान समय में प्रयागराज जिले के नैनी जेल में निरूद्ध है। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 ए के तहत जिलाधिकारी की अनुमति के बाद शुक्रवार को सिधारी थानाध्यक्ष नंद कुमार तिवारी व नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के मूसेपुर रेलवे क्रासिंग के पास स्थित मकान, बाइक व अन्य संपत्ति को कुर्क कर दिया। कुर्क सम्पत्ति की कीमत करीब 40 लाख रूपये बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत सिधारी थाने पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव की सम्पत्ति कुर्क की गई है। जिसमें सिधारी के मूसेपुर में स्थित मकान, बाइक व भूमि शामिल है। जिसकी कीमत करीब 40 लाख रूपए है।

राजीव

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