एक कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, एक दुकान निलंबित
रोहित कुमार गुप्ता
उतरौला (बलरामपुर) तहसील क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिल रही अनियमितता की शिकायतों के बाद जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक राम वृक्ष यादव ने टीम गठित कर एक दर्जन से अधिक दुकानों की जांच की जिसमे श्रीदत्तगंज विकास खंड के दारीचौरा ग्रामसभा के कोटेदार भानू प्रताप के यहां खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उसके खिलाफ कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो चूका है । रेहरा विकास खंड के भैरवा में मैनावती की दुकान पर भी वितरण में अनियमितता पाये जाने पर दुकान निलंबित कर दी गई है। तहसील की लगभग एक दर्जन दुकानों का निरीक्षण कर जिला पूर्ति अधिकारी के पास अग्रिम कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि कार्डधारकों को चना, तेल, नमक, गेहूं व चावल वितरण में अनियमितता न करें। शिकायत मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
