Friday, February 13, 2026
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पुरानी पेंशन देने पर निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता परास्नातक कालेज परसोंन, एटा के भूगोल प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत याची को पुरानी पेंशन भुगतान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

21 सितम्बर 2000 से कार्यरत याची को पुरानी पेंशन देने का उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा ने 2005 में ही अनुमोदन कर दिया है। याची का कहना है कि 28 फरवरी 20 को उसने प्रत्यावेदन दिया है। जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका में नियत समय में निस्तारित करने की मांग की गई थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने योगेश तिवारी की याचिका पर दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि यदि याची ने प्रत्यावेदन दिया है तो प्रत्यावेदन नियमानुसार निर्णीत कर दिया जायेगा। इस पर कोर्ट ने महेश नारायण केस के फैसले के आलोक में दो माह में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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