पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाली का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा-एक पक्षीय आदेश देना विधि विरुद्ध

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने सम्बंधी शासन के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का बिना पक्ष सुने वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने का आदेश देना गलत है। सरकार कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई कर सकती है, लेकिन एक पक्षीय आधार पर कोई आदेश न दे। यह जानकारी देते हुए अध्यक्ष उज्मा राशिद ने बताया कि उनके खिलाफ स्थानीय थाने में 16 मार्च को कूटरचित दस्तावेजों के सहारे शत्रु संपत्ति अपने नाम कराकर हड़पने को लेकर के सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज कराया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने उनका वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के लिए जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था। इस पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज करते हुए नगर मजिस्ट्रेट विजय शर्मा को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों स्थनीय अदालत से उन्हें जमानत मिलने के बाद उन्होंने शासन के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्र तथा न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने प्रमुख सचिव नगर विकास के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए और पीड़ित का पक्ष जाने बगैर शासन को एकतरफा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि शत्रु संपत्ति पर बने तथा प्रशासन द्वारा सील किए गए मकान को को खोलने का आदेश भी हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है। आदेश की प्रति भी प्रशासन को प्राप्त करा दी गई है, किंतु अभी सील मकान खोला नहीं गया है। इस सम्बंध में नगर पालिका के प्रशासक व नगर मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण कराया जा रहा है। प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष उज्मा राशिद के आवास को शत्रु सम्पत्ति घोषित करते हुए जिला प्रशासन ने जून 2023 में सील कर दिया था। करीब एक साल बाद मार्च 2024 में इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करवाकर पालिका अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और अप्रैल में उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था।

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