Wednesday, February 11, 2026
Homeविधि एवं न्यायपति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी की जमानत खारिज

पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी की जमानत खारिज

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति वकील अहमद को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी सयारा उरुज उर्फ अफसाना को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा आरोप काल्पनिक के बजाय निश्चित प्रकृति के हैं। याची के स्वयं को निर्दोष बताने के तर्क स्वीकार करने लायक नहीं हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। मालूम हो कि कानपुर नगर के चमनगंज थाना प्रभारी को मृतक के बेटे समीर अहमद ने लिखित सूचना दी कि उसकी मां याची ने फोन पर बताया कि उसके अब्बू ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच को भेजा और पत्नी व प्रेमी रजनीश सेठी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई।

याची का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। यदि उससे दुखी होते तो आत्महत्या करने के बजाय उसे तलाक दे सकते थे। सरकारी वकील ने कहा कि यह घटना के बाद घर से भाग गई थी। पुलिस ने 5 फरवरी 20 को उसे गिरफ्तार किया है।

याची की यह दूसरी शादी थी। दोनों से एक बेटा है। पहले शौहर ने इसके अवैध सम्बंधों के चलते तलाक दें दिया था। पहले पति से दो बच्चे हैं। दूसरी शादी के बाद भी उसने लोगों के साथ सम्बंध जारी रखे। रंगेहाथ पकड़े जाने पर आत्महत्या को विवश किया। सुसाइड नोट में भी लोगों व आडियो वीडियो का जिक्र है।

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