नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पूर्ण कराएं केवाईसी व छात्रवृत्ति के आवेदन

संवाददाता

गोण्डा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में शिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण की के0वाई0सी0 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके के क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2020-21 में पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं हेतु केवाईसी रजिस्ट्रेशन और उनका अप्रूवल ओपेन कर दिया गया है।
बताते चलें कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिये शिक्षण संस्थाओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से यूडीआईएसई व एनसीवीटी कोड्स आवंटित कर दिये जाते हैं। इन कोड्स को मुख्यालय से वेरीफाई करके एनआईसी पर अपडेट किया जाता है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं को केवाईसी कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग स्तर से यूडीआईएसई व एनसीवीटी कोड्स एनआईसी पर अपडेट न होने के कारण डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को कठिनाई उत्पन्न होती है। जनपद स्तरीय कार्यालयों द्वारा आवंटित किये गये यूडीआईएसई व एनसीवीटी कोड्स एनआईसी पर अपडेट होना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 में सॉफ्टवेयर में किये गये चेन्जेज के अनुसार कार्य सम्पादन के लिये पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं की केवाईसी होना आवश्यक है तथा ऑनलाइन आवेदनों में शत-प्रतिशत् आधार सीडिंग कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थायें सॉफ्टवेयर में किये गये चेन्ज के अनुसार कार्य सम्पादन के लिये जिनका केवाईसी रजिस्ट्रेशन पेन्डिंग है तथा जिन्होंने नहीं किया है वह अपना केवाईसी रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर व ऑनलाइन आवेदनों में शत-प्रतिशत् आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करें तथा शिक्षण संस्थायें केवाईसी रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग के माध्यम से समस्त अभिलेखों को अग्रसारित कराते हुए 03 दिवस के भीतर कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोण्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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