Sunday, April 5, 2026
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निदेशक माध्यमिक शिक्षा को जमानती वारंट

– आठ नवम्बर को पेश होने का निर्देश

प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा उप्र लखनऊ को जमानती वारंट जारी किया है और 8 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को निदेशक को वारंट तामील कराने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वेद प्रकाश व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 27 सितम्बर 21 को अपने 29 अक्टूबर 18 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। 11 दिसम्बर 21 को निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 8 हफ्ते का समय मांगा था और कहा था कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करेंगे।

निदेशक हलफनामे में दिए अपनी ही बात पर कायम नहीं रहे। इस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर 21 तक पुनः व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और कहा कि पालन न करने की दशा में कोर्ट में हाजिर हो।

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है। जिस पर कोई जवाब नहीं आया है। निदेशक के रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है।

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