Wednesday, March 25, 2026
Homeविधि एवं न्याय निठारी कांड : कोली व पंढेर को फांसी के खिलाफ अपीलों की...

 निठारी कांड : कोली व पंढेर को फांसी के खिलाफ अपीलों की सुनवाई टली

प्रयागराज (हि.स.)। निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई 5 जुलाई के लिए टल गई है।

कोली के अधिवक्ता के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। हालांकि पंढेर के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का विरोध किया, किंतु कोली के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सी बी आई केवरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने भी पक्ष रखा।

मालूम हो कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोप लगाया कि कोली ने दर्जनों लड़कियों को प्रलोभन देकर घर में बुलाया और दुष्कर्म व हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया। निठारी की कई लड़कियों के लापता होने और नाले से कंकाल मिलने पर मीडिया में उछाल के बाद जांच में पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ था।

पंढेर की कोठी में केयरटेकर कोली गम्भीर अपराध करता था। कोली को एक केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी पर अमल होने में देरी के कारण हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। अभी 9 केसो में सी बी आई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन है। पंढेर को दो केसों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास व अन्य सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन है।

आर.एन

RELATED ARTICLES

Most Popular