निकाय चुनाव : दो लाख से अधिक नकदी लेकर चलने पर दिखाना होगा दस्तावेज
– दस्तावेज न होने पर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा, चुनाव आयोग का निर्देश
वाराणसी (हि.स.)। नगर निकाय चुनाव के बीच अगर आप दो लाख रुपये से अधिक की नकदी लेकर चल रहे हैं तो इन रुपयों के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये दस्तावेज होना आवश्यक है। नहीं तो चुनाव आयोग के निर्देश को देखते हुए धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एस. राजलिंगम ने दी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान दो लाख से अधिक नकदी के साथ संचरण नहीं किया जाएगा। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यवस्था को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने वाले दस्तावेज होना अनिवार्य है। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक नकदी का स्रोत एवं उसके कागजात नहीं दिखा पाता है तो संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है। ऐसे में धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संबंधित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं जनता से अपील की है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान अपने साथ दो लाख से अधिक की नकदी लेकर न चलें।
श्रीधर