नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा
मथुरा (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने सोमवार को बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 28 अप्रैल 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में दो मई को चार्ज लगाया गया था। कुल 14 गवाह थे। आठ मई को पहली गवाही कराई गई और 18 मई को सभी की गवाही खत्म कराई। 22 मई को फाइनल बहस हुई। 26 मई को आरोपित सैफ पर सभी धाराओं में दोष सिद्ध करार दिया गया। उन्होंने बताया कि अदालत में यदि वर्किंग-डे को जोड़ा जाए तो यह 15 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की धनराशि का 80 प्रतिशत बतौर प्रतिकर के रूप में मृतक के विधिक प्रतिनिधि (माता-पिता) को अदा किया जाएगा।
वादी की तरफ से इस केस की पैरवी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सहाब सिंह देशवार एडवोकेट ने की। इस केस की शासन और प्रशासन स्तर से प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो रही थी। जिलाधिकारी पुलकित खरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे व अन्य अधिकारी मामले पर पैनी नजर रखे हुए थे।
दोषी सैफ को सजा सुनाई गयी तो अदालत में मृतक के माता-पिता फूट-फूट कर रो पड़े। उनका कहना था कि आज हमारे बेटे को न्याय मिला है। त्वरित कार्यवाही से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।
महेश/दीपक/पवन