नाबालिग से दुष्कर्म करने के वाले को 25 साल की सजा

गाजियाबाद (हि.स.)। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पांच साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत में एक युवक को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग 10 सितम्बर 2018 को घर में झाड़ू लगा रही थीं। उसकी मां काम पर बाहर गई थी। इसी दौरान पड़ोस में किराए के कमरे में रहने वाला इसरार घर में घुस गया। इसरार ने नाबालिग के साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। उसने नाबालिग का गला घुटने का प्रयास भी किया। मां के घर लौटने पर नाबालिग ने यह बात अपनी मां को बताई। पीड़ित बच्ची की बहन ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई।

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर इसरार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने पांच अक्टूबर 2018 को मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर इसरार को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

फरमान/दीपक/मोहित

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