Tuesday, March 3, 2026
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ कार्यवाही के दिये आदेश 

फिरोजाबाद (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या 1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 54-54 हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। 
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायालय ने अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर विवेचक के खिलाफ कार्यवाही हेतु आदेश की एक प्रति एसएसपी फिरोजाबाद को भेजी है।       मामला थाना मटसेना से जुड़ा है। वादी ने रिपोर्ट में कहा कि दिनाॅक 29 जनवरी 2018 को उसकी पुत्री घर से समय करीब 8 बजे स्कूल में पढ़ने गयी थी। जो रास्ते में कहीं गायव हो गई है। उसे काफी तलाश किया है लेकिन उसका कोई पता नही चला। उसे शक है कि उसकी पुत्री को शिवशंकर व उसके अन्य साथी बहलाफुसलाकर कहीं ले गये है। क्योंकि शिवशंकर द्वारा स्कूल जाते समय उसकी पुत्री का रास्त घेरा गया था जिसकी शिकायत उसकी पुत्री ने घर आकर की थी। उसे पूरा यकीन है कि उसकी पुत्री इसी के कब्जे में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।      पुलिस ने विवेचना उपरान्त शिवशंकर पुत्र भजन लाल निवासी चकरपुर मटसेना व सुनील पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी गढ़ी विचित्रा थाना मलपुरा जिला आगरा के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 328, 376डी व 3/4 पोस्को अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रेषित किया। 
मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय कक्ष संख्या 1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय की न्यायालय में की गयी। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। 
शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेन्द्र सिंह राठौर ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी शिवशंकर व सुनील को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।  

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