गाजीपुर (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि से पीड़ित को 75 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
जनपद के थाना बिरनो गांव के रहने वाले एक युवक ने तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि सात अगस्त 2018 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही उपेंद्र राजभर व मेवा लाल राजभर बहला फुसलाकर कहीं ले गए थे। दो दिन बाद उसकी लड़की मिली तो उसने दोनों के करतूतों की आपबीती बयां की। पीड़ित पिता ने बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को जेल भेज दिया।
पुलिस ने पीड़ित नाबालिग का डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।
श्रीराम /दीपक/राजेश
