नई दिल्ली : सभी राज्य फंसे हुए प्रवासी कामगारों को सूखा राशन उपलब्ध कराएं – सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य फंसे हुए प्रवासी कामगारों को सूखा राशन उपलब्ध कराएं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी श्रमिकों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों को प्रवासी कामगारों का पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सभी संगठित श्रमिकों के लिए कॉमन डेटाबेस को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है या नहीं, इसकी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र होना चाहिए। योजनाओं के सभी लाभ प्रवासी श्रमिकों को तभी दिए जा सकते हैं जब वे पंजीकृत हों। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार द्वारा जारी किए गए लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने चाहिए।

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