धर्म परिवर्तन कर युवती से किया निकाह, मुकदमा दर्ज
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले में एक हिन्दू युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, धर्म परिवर्तन करके निकाह करने तथा मारपीट करके जबरन कमरे में कैद रखने के आरोप में तीन अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) राधेश्याम राय ने गुरुवार को बताया कि जिले के छपिया थाना क्षेत्र की निवासी एक 20 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर निवासी साबिर कुछ दिन पूर्व उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। काफी दिनों वह उसे बतौर पत्नी रखे हुए था। इसके बाद उसे गांव से लेकर लखनऊ चला गया और धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। बाद में उसके साथ मारपीट करने लगा तथा जबरन उसे कमरे में बंद करके कई-कई दिनों तक गायब रहने लगा। लखनऊ में कुछ दिनों तक रखने के बाद साबिर उसे लेकर पुनः अपने गांव चला आया। यहां उसके साथ मारपीट भी की गई। अन्ततः उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। एएसपी ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर स्थानीय थाने में आज साबिर पुत्र अब्दुल हई व सिराजुन्निशां पत्नी अब्दुल हई तथा एक अन्य महिला (साबिर की मौसी) के खिलाफ भादवि की धारा 366, 323, 342, 506 तथा उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5(1) के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।