दो पहिया वाहन क्रय करने से पहले खरीदे हेलमेट तभी होगा पंजीयन
परिवहन अधिकारी बीआईएस मानक के हेलमेट की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करायें
दोपहिया डीलर बीआईएस मानक के हेलमेट की आपूर्ति न करें तो हो सख्त कार्यवाही
सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए बीआईएस मानक के हेलमेट -परिवहन आयुक्त
लखनऊ(हि.स.)। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए परिवहन आयुक्त ने कहा है कि समस्त दो पहिया वाहनों का पंजीयन करने से पूर्व पोर्टल पर हेलमेट संबंधी प्रपत्र अपलोड करने का भलीभांति परीक्षण एवं पुष्टि करने के उपरान्त ही वाहनों के पंजीयन कराए जाएंगे। डीलरों द्वारा दोपहिया वाहनों की बिक्री करते समय ग्राहक को हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए।
परिवहन आयुक्त चन्द्र भूषण सिंह ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त दोपहिया वाहनों के चालकों को बीआईएस मानक के हेलमेट पहनना अनिवार्य करने हेतु प्रत्येक डीलर व दो पहिया वाहन निर्माता द्वारा ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी के समय ही बीआईएस मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करायें। साथ ही पंजीयन अधिकारियों द्वारा वाहनों के पंजीकरण से पूर्व हेलमेट आपूर्ति का प्रमाण पत्र अवश्य चेक किया जाए एवं इस संबंध में डीलर्स का औचक निरीक्षण कराना भी सुनिश्चित करें। किसी डीलर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न किया जा रहा हो, तो उसके ट्रेड सर्टिफिकेट के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गये थे, लेकिन इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया, जिससे इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वर्तमान में डीलर एवं दो पहिया वाहन निर्माता द्वारा ग्राहकों को दो पहिया वाहन डिलीवरी के समय बीआईएस मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से दो पहिया चालकों को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
जितेन्द्र/सियाराम