दोहरे हत्याकांड में 8 को सजा, 5 को उम्रकैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास तथा तीन अन्य को सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने आज यहां बताया कि जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री पुरम् चौराहे पर बीते 21 फरवरी 2019 की रात में दो युवकों शिवम (19) व शिवेश (22) निवासी दयानंद नगर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। सौरभ सैनी की तहरीर पर स्थानीय थाने पर श्यामू खटिक व साथियों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने फर्जी नम्बर की मोटर साइकिलों, घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार व अवैध कट्टा कारतूस के साथ नौ अभियुक्तों श्यामू (24), ओंकार सिंह (34), शिव शरन (35), विशाल (22), धर्मेंद्र (26), अमरजीत वर्मा (24), संदीप (25) पुत्र होली, संदीप (29) पुत्र नवल किशोर तथा सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर भादवि की धारा 147, 148, 149, 302/34, 506, 420, 467, 468 तथा आपराधिक संशोधन विधि अधिनियम (सीएलए एक्ट) की धारा सात के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। नाबालिग होने के कारण सूरज गुप्ता की पत्रावली परीक्षण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई।
पाठक ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर पांच आरोपियों श्यामू, विशाल, शिव शरन, ओंकार सिंह व संदीप पुत्र होली को हत्या का दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 302/149 के तहत कठोर आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा सभी आठ अभियुक्तों को अन्य धाराओं में सात वर्ष की कैद व प्रत्येक को 25500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर सभी को एक-एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 में श्यामू व विशाल को पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसी अधिनियम की धारा 3/25 के तहत श्यामू, ओंकार सिंह, शिव शरन व संदीप पुत्र होली को पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर इसके लिए इन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नंदिनी पाण्डेय व पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार प्रभावी भूमिका निभाई गई।

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