देश में एक शिक्षा बोर्ड और एक समान सिलेबस रखने की मांग खारिज
नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सिर्फ एक शिक्षा बोर्ड रखने और बच्चों का एक समान सिलेबस रखने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह नीतिगत मसला है, कोर्ट इस पर फैसला नहीं कर सकती है, आप सरकार के समक्ष अपनी बात रखें।
यह याचिका वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि संविधान की धारा 21ए, 14,15,16, 39(एफ) और 51ए की पूर्ति के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की जरुरत है । अगर समान सिलेबस और पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू किया जाता है तो सबको समान अवसर मिलेंगे । याचिका में कहा गया था कि कई सारे बोर्ड होने की वजह से बच्चे समान शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । इससे निपटने के लिए निर्धन और धनी लोगों के बच्चों को एक छत पर शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। याचिका में कई सारे बोर्डों की जगह एक राष्ट्र और एक एजुकेशन बोर्ड की मांग की गई थी।