देवरिया (हि.स.)। सदर तहसील के हिरिन्दापुर गांव में तालाब की भूमि से अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए छह ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज किया गया है।
नायब तहसीलदार सदर धर्मवीर सिंह ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत हिरिन्दापुर में तालाब की भूमि में मिट्टी खुदाई हो रही थी। खननकर्ताओं से अनुमति पत्र की मांग की गई, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। इस पर नायब तहसीलदार ने मौके पर छह ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज करते हुए खनन अधिकारी राजरंजन कुमार के सुपुर्द कर दिया।
माइनमित्रा पोर्टल पर करें आवेदन
खनन अधिकारी राज रंजन कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए पर्याप्त सहूलियते उपलब्ध कराई है। इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि माइनमित्रा पोर्टल पर घर बैठे-बैठे निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन की अनुमति पा सकते हैं। इसके लिए किसानों को खनन विभाग के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मनमित्रा डॉट इन पर निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन परिवहन की अनुमति के लिए पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के लिए किसान को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी, गाटा संख्या, खनन का प्रयोग, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा- जनपद, तहसील, ग्राम, गंतव्य आदि फीड करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद किसान को अपना आवेदन सबमिट करना होगा, जिसके पश्चात किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।
यही पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 15 दिन होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है। लेकिन, यह अनुमति पूर्णतया निजी उपयोग के लिए होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के मिट्टी खुदाई करने पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन जुर्माना का प्रावधान है।
ज्योति/दीपक
