Wednesday, April 1, 2026
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दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल का कारावास

बस्ती (हि.स.)। जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में जिले की विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है।

पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के दुबौलिया ग्राम निवासी अरविंद द्वारा 2015 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था इस मामले में पीड़ित ने तहरीर देकर उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास और 39 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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