दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद, 1.20 लाख जुर्माना
संवाददाता
बहराइच। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के अनुसार, रुपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने छह फरवरी 2014 को अपनी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ थाना नवाबगंज के शंकरपुर गांव निवासी आशिक अली द्वारा दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी थी। स्थानीय पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त आशिक अली को गिरफ्तार कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) दीपकांत मणि ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलों व गवाहों को सुनकर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को पांच मांह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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