वाराणसी (हि.स.)। दिव्यांगजनों के जागरूकता के लिए 22 जून गुरुवार को कमिश्नरी आडिटोरियम में आयोजित होने वाला मोबाइल कोर्ट अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन), जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं, परियोजनाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। ऐसे दिव्यांगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया था। अपरिहार्य कारणों से कोर्ट को रद्द कर दिया गया है। जल्द ही इसका आयोजन होगा।
श्रीधर/दिलीप
