तीन दिन सुरक्षा नियमों के साथ पटाखों की लगेंगी दुकानें : अपर पुलिस आयुक्त

लाइसेंसधारी दुकानों के अलावा पटाखा बेचने पर होगी कार्रवाई

कानपुर (हि.स.)। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मिष्ठान के साथ आतिशबाजी भी होती है, लेकिन आतिशबाजी में अबकी बार नियमों का सख्त पालन करना पड़ेगा। शहर में तीन दिन ही पटाखा दुकानें खुलेंगी और दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ेगा। यह बातें गुरुवार को पटाखा कारोबारियों के साथ हुई बैठक में अपर पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कही।

दीपावली के पर्व पर लाइट्स और पटाखों का बड़ा महत्व है, लेकिन इस दीपावली पटाखों को बेचने और उनको फोड़ने पर कड़े नियम बनाये गए है। कानपुर में अब केवल मात्र दो घंटे तक ही पटाखे जलाने का निर्देश जारी किया गया है। कानपुर पुलिस लाइन में गुरुवार को अपर पुलिस आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों के अलावा पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। व्यापारियों ने प्रशाशन के इस पहल की सराहना करी है।

व्यापारी उमंग अग्रवाल ने बताया कि इस बार सारी चीजों को ऑनलाइन किया गया है। आवेदकों के प्रार्थना पत्र को तीन दिनों में निस्तारण कर शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी लाइसेंसधारी दुकानदारों को बनाये गये नियमों का सख्त पालन करना होगा। फुटकर में कोई भी दुकानदार पटाखा नहीं बेच पाएगा। इसके साथ ही दीपावली के दिन दो घंटे ही पटाखों की आतिशबाजी की जाएगी।

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