तिहाड़ जेल के कैदी अब एक अक्टूबर से मिल सकेंगे अपने परिवार वालों से
नई दिल्ली (हि.स.)। तिहाड़ जेल में एक अक्टूबर से कैदी अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। कोरोना महमारी को लेकर 18 मार्च से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। एक कैदी अब एक महीना में एक बार अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। लेकिन मुलाकात के दौरान उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किये बिना मिलना संभव नहीं हो पाएगा। परिवार वालों को टेलीफोन कर जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति लेनी होगी।
जेल प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान कैदियों को परिवार वालों से मिलने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कैदियों को फोन से परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी गई थी। अब जब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो जेल प्रशासन ने 1 अक्तूबर से कैदियों को परिवार वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी है।जेल प्रवक्ता मुकेश प्रसाद के मुताबिक शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़कर कैदी सुबह 7.30 बजे से 11.30 बजे तक अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। महीने में एक कैदी एक बार ही परिवार वालों से मिल सकेगा। एक बार में परिवार का एक ही सदस्य कैदी से 15 मिनट के लिए मिल पाएगा। सामाजिक दूरी को देखते हुए मुलाकात कक्ष के आधे हिस्से में बने केबिन में ही मिलने की इजाजत होगी। हर एक मुलाकात के बाद उस खिड़की को सेनेटाइज किया जाएगा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए बिना किसी को भी जेल परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी।सभी आगंतुकों को थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइज करने के बाद ही जेल परिसर में आने की अनुमति होगी। मुलाकात करने वाले व्यक्ति को एक फार्म पर लिखना होगा कि वह किसी भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में नहीं आए हैं। वहीं कैदियों को निर्देश दिया गया है कि मुलाकात के आधे घंटे के भीतर वह उन कपड़ों को साफ करेंगे, जिसे पहनकर मुलाकात कक्ष में जाएंगे। मुलाकात में तैनात होने वाले सुरक्षा व जेल कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड और ग्लब्स पहनकर रहना होगा।