नई दिल्ली (हि.स.)। आगरा के ताजमहल से पांच सौ मीटर के दायरे में बनी दुकानें और घर नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम राहत देते हुए ये आदेश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो ताजगंज के व्यापारियों को दुकानें हटाने की नोटिस वापस ले। ताजमहल के पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। कारोबारी एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ताजमहल के पांच सौ मीटर के दायरे से दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
आगरा विकास प्राधिकऱण ने ताजमहल के पांच सौ मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। आगरा विकास प्राधिकरण ने इस बाबत व्यापारियों को नोटिस भी दिए थे। आगरा विकास प्राधिकरण के आदेश का मार्केट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। व्यापारियों का कहना था कि शाहजहां के फरमान पर बसाए गए ताजगंज बाजार की अपनी अहमियत है। ऐसे में इसे हटाना गलत होगा।
संजय
