नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस नियुक्त करने को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर 16 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
यह याचिका ग्राम उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी ने दायर की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 11 नवंबर, 2022 को यह याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 नवंबर, 2022 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी।
अब फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इसी पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए दोनों जजों ने कहा कि इस याचिका में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं।
संजय/सुनीत
