Friday, February 13, 2026
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डीपीआरओ कार्यालय पहुंची पंचायत चुनाव की आपत्तियां, 14 मार्च जारी होगी फाइनल सूची

जिला स्तर पर गठित कमेटी आपत्तियों का करेगी निस्तारण

कानपुर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रकार के पदों के लिए आरक्षित और अनारक्षित सूची जारी कर दी गयी है। इस सूची में आपत्तियां लगाने का समय भी खत्म हो चुका है और सभी आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पहुंच गयी हैं। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर गठित कमेटी के जरिये किया जाएगा और 14 मार्च को फाइनल सूची जारी की जाएगी। यह बातें मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कही। 
जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आलोक तिवारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के समयबद्ध कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित/निम्नवत् समय-सारणी के अनुरुप ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आरक्षित पदों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन बीते मंगलवार को किया गया था। यह सूची निर्धारित स्थलों यथा समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय, समस्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी गयी थी। उन्होंने बताया कि सूची पूर्णतया शासन के दिशा निर्देशों पर जारी की गयी है। इसमें अगर किसी को भी आपत्ति थी तो उन्होंने निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज करायी है। सोमवार शाम तक प्राप्त आपत्तियों को बुधवार को जिला पंचायत राज अधिकारी में एकत्र किया जाएगा। इसके बाद गठित कमेटी विचार विमर्श करेगी और 14 मार्च को फाइनल सूची जारी करते हुए शासन को भी भेज दी जाएगी।जनपद में ग्राम प्रधान की सबसे अधिक आपत्तियां
जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत और प्रधान पद पर आरक्षण सूची जारी होने के बाद आपत्तियां मांगी गई थीं। अब 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियाें का निस्तारण किया जाएगा और 13 व 14 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। बताया कि सर्वाधिक 71 आपत्तियां ग्राम प्रधान पद को लेकर आईं हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण को लेकर तीन और और बीडीसी सदस्य के आरक्षण पर एक आपत्तियां आई हैं। पतारा ब्लाक का प्रमुख पद पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित है। इसे सामान्य करने की मांग आपत्तिकर्ता ने की है। जिला पंचायत क्षेत्र बेहटा बुजुर्ग और ककवन के आरक्षण को लेकर दावेदारों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं ।तीन दिनों तक होगा मंथन
जिलाधिकारी ने बताया कि 10 मार्च से 12 मार्च तक आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रुप से सूची तैयार की जायेगी। 13 मार्च से 14 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 15 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की अन्तिम सूची पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

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