डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर लगा फर्जी डिग्री का आरोप, जांच के आदेश
प्रयागराज : अदालत ने डिप्टी सीएम केशव मौर्या के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले में प्रारम्भिक जांच करे। एसीजेएम प्रयागराज नम्रता सिंह ने प्रयागराज कैंट के प्रभारी को एक हफ्ते के अंदर बिंदुवार रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख दे दी।
एसीजेएम कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया है। 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाया था। डिप्टी सीएम केशव मौर्या के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री केस में इसके पहले कोर्ट ने सात अगस्त को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी ने इस मामले में एक याचिका दाखिल कर डिप्टी सीएम केशव मौर्या के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पांच अलग-अलग चुनावों में फर्जी डिग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इसके अलावा कथित फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप हासिल करने का भी आरोप लगाया।