नई दिल्ली(हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) को निर्देश दिया है कि वो पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा का टोक्यो गेम्स 2020 के लिए चयन करे। कोर्ट ने पीसीआई को निर्देश दिया कि वो नरेश कुमार शर्मा का आर 7 इवेंट में चयन अतिरिक्त एंट्री के जरिये करे।
नरेश कुमार शर्मा की ओर से वकील विकास सिंह, अमित कुमार शर्मा और सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि ये गेम्स 24 अगस्त से शुरू होगा और आज इसके चयन के लिए अंतिम तिथि है। तब कोर्ट ने पूछा कि कोरोना को लेकर क्या करेंगे। तब विकास सिंह ने कहा कि नरेश कुमार शर्मा आज से ही क्वारेंटाइन हो जाएगा। वैसे भी इवेंट 24 अगस्त से शुरू होना है। कोर्ट ने पूछा कि क्या दीपक को हटाए बिना नरेश कुमार शर्मा का नाम भेजा जा सकता है। तब केंद्र की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये पीसीआई के दायरे में है।
सुनवाई के दौरान जब पीसीआई की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो कोर्ट ने कहा कि हम दिशानिर्देश जारी करेंगे। तब विकास सिंह ने कहा कि पीसीआई के अध्यक्ष ने पांच मिनट बात करने के बाद मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने पीसीआई को नरेश कुमार शर्मा का चयन करने का निर्देश दिया।
नरेश कुमार शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एक पैरा शूटर के लिए जरूरी है कि वो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया हो लेकिन नरेश कुमार शर्मा की जगह चुने गए दीपक ने एक ही स्वीकृत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। चयन कमेटी ने सर्बिया ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने का भी अंक जोड़ा जो कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत नहीं है। ऐसा करना पक्षपातपूर्ण है।
