टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में राहत नहीं
कोर्ट ने सरकार से एसआईटी जांच के प्रगति की जानकारी मांगी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के समाज शास्त्र व हिन्दी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की जांच कर रही एसआईटी के जांच प्रगति की जानकारी मांगी है। साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति के जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के ओझा, आयोग के अधिवक्ता एम.एन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के.आर सिंह ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नही हो जाती, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
कोर्ट ने कहा है कि मामले की एसआईटी जांच जारी है। ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।