टीजीटी शारीरिक शिक्षा भर्ती को चुनौती, सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से जवाब तलब
प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने तथा पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याची का कहना है कि चयन के हर चरण में आरक्षण दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के बिड़ला ने प्रयागराज की विमल तिवारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस की। इनका कहना है कि याची लिखित परीक्षा में सफलता के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ और जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में नहीं था। याची को पता चला है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची तैयार करने में तीनों स्तर पर आरक्षण लागू किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का परिणाम पुनरीक्षित कर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश जारी किए जाने की मांग की गयी है। इस याचिका पर कोर्ट छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।