टीजीटी भर्ती का परिणाम घोषित न करने पर निदेशक माध्यमिक को मिला एक और मौका
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2013 भर्ती में रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराकर परिणाम घोषित करने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज को एक और मौका दिया है। उनको आदेश के पालन हेतु एक माह की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं होता है तो निदेशक को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिया है। याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना था कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र जारी कर याचीगण को नियुक्तिपत्र निर्णत करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष निदेशक का पत्र प्रस्तुत कर एक माह का और समय दिए जाने की मांग की। पत्र में कहा गया कि कोविड-19 के कारण आदेश के पालन में कठिनाई आ रही है। इस मामले पर अवमानना याचिका वर्ष 2019 से लंबित है।
कोर्ट ने निदेशक को एक माह का और समय देते हुए स्पष्ट किया है यदि इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होता है तो उनको अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। याचीगण का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त पदों की काउंसलिंग कराकर परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। मगर इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को इसी प्रकरण में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ होगी।