टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में खेल कोटे का अंक न देने पर बोर्ड से जवाब तलब
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को खेल कोटे का अंक न दिए जाने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
अभ्यर्थी रत्नेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस निर्णय को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016 में शामिल हुए थे। परिणाम घोषित होने पर पता चला कि उनको खेल कोटे के तहत जो अंक मिलने चाहिए थे वह नहीं दिए गए हैं। जबकि इससे पूर्व घोषित परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थियों को खेल कोटे का पांच अंक दिया जाता था। चयन बोर्ड खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसका अंक देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।