टीचरों की भर्ती-पुनर्मूल्याकंन में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उपसचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून को इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने की संस्तुति प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से की थी। प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण प्रदीप कुमार और 11 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि चूंकि वह पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए हैं, इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग का फार्म भरने के लिए आफीशियल वेबसाइट खोली जाए और याचीगण को भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के पूछने पर परिषद के अधिवक्ता ने बताया कि याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। जिसमें सभी याची सफल घोषित किए गए हैं। उनकी नियुक्ति की संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। उस पर क्या निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी कोविड 19 के चलते नहीं मिल सकी है। अनुमोदन मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह संस्तुति पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लें।