ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई 21 दिसम्बर को

वाराणसी (हि.स.)। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण में सर्वे आदेश के खिलाफ प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई टल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 21 दिसम्बर तय की है। एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो पाई।

प्रतिवादी पक्ष ने पिछले दिनों स्थानीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी। याचिका के जरिये कहा गया है कि यह वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी पक्ष का तर्क है कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे में स्थानीय अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है बल्कि लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को है। भगवान आदि विश्वेश्वर की तरफ से ये वाद विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरन सिंह ने अपने अधिवक्ता के जरिये दाखिल किया है।

श्रीधर

error: Content is protected !!