प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
वैसे यह मामला अप्रैल 2021 से चल रहा है। 27 माह 13 दिन में कोर्ट ने इस बावत तीन महत्वपूर्ण आदेश आदेश पारित किए और उन पर रोक लग गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किए जाने से पहले ही 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा थी। इसी तरह आठ अप्रैल 2021 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था। सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे आदेश दिया था। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
आर.एन/सियाराम
