– जेल में बंद बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात पर लगी रोक हटी
लखनऊ(हि.स.)। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश की जेल में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गयी रोक को पुन: बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया है। मुलाकात को लेकर बकायदा एक नियम बनाया गया है, जिसका सभी को पालन करना होगा।
विशेष सचिव की ओर से पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें को एक पत्र लिखा गया है। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में कोविड-19 व ओमीक्रोन के संक्रमण में कमी के दृष्टिगत प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात पर लगायी रोक को समाप्त करते हुए कुछ शर्तें रखी गयी है।
वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए प्रत्येक बंदी को प्रति सप्ताह एक ही व्यक्ति से मुलाकात की व्यवस्था की जाये। इस दौरान संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां और दो गज दूरी का पालन करना जरुरी है। मुलाकात करने वाले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाईजेशन एवं फेस मास्क जरुर इस्तेमाल किया जाये। बंदियों से मिलने वाले व्यक्ति डबल डोज वैक्सीनेटेड या फिर मुलाकात से पहले 72 घंटे के पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिये। मुलाकात के उपरांत बंदियों को भी कारागार की अपनी बैरेक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जायेगा।
जेल अधीक्षक परिस्थिति के अनुरुप इस सम्बंध में अपने स्तर से सावधानी रखने के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश निर्गत किए जायेंगे।
दीपक
