जेलर पर हमला : मुख्तार अंसारी पर फिर कसेगा शिकंजा, 19 अप्रैल को तय होंगे आरोप

एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने कारापाल व उपकारापाल पर हमला, जेल में पथराव व जानमाल की धमकी देने के एक मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले में मुख्तार के अलावा युसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित व लालजी यादव पर आरोप तय होना है। 

युसुफ चिश्ती व आलम न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। जबकि कल्लू पंडित व लालजी यादव जमानत पर रिहा हैं। सोमवार को मुख्तार समेत अन्य अभियुक्तों की अनुपस्थिति से आरोप तय नहीं हो सका। विवेचना के बाद इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 336, 353 व 508 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तीन अप्रैल, 2000 को इस मामले की एफआईआर लखनऊ के कारापाल एसएन द्विवेदी ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी।

बांदा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मोहाली कोर्ट में पेशी
विधायक मुख्तार अंसारी की सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। प्रभारी जेलर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पंजाब में दर्ज रंगदारी के मामले में 10 मिनट तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। फर्जी पते से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ कोर्ट में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से पेशी हो चुकी है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है।

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