– बाद कार्यों को आधार कार्ड के साथ लेना होगा प्रवेश मुंशी भी बनाएंगे अपना कार्ड
औरैया (हि.स.)। राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के आवाहन पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के परिचय पत्र के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए न्यायालय परिसर में अपनी अपनी जिला बार एवं तहसीलदार के अध्यक्ष और महामंत्री के निर्देशानुसार बनने वाले परिचय पत्र के बिना न्यायालय परिसर में जाना अब संभव नहीं है।
जनपद न्यायालय के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह भदौरिया एडवोकेट, युवा महामंत्री दारा शुक्ला ने संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया की जनपद औरैया की न्यायालय में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए 20 अक्टूबर 2021 से जनपद न्यायालय में आने वाले अधिवक्ता अपना अपना परिचय पत्र लेकर आए।
जिन अधिवक्ताओं का जिला बार एसोसिएशन द्वारा परिचय पत्र निर्गत नहीं किया गया है। वह अधिवक्ता बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के परिचय पत्र के साथ न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादकारी न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे उनका आधार कार्ड होना अति आवश्यक है।
वादकारी न्यायालय परिसर में प्रवेश करना असंभव होगा वही अध्यक्ष और महामंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि जो भी मुंशी अधिवक्ताओं के चेम्बर में है। उनका भी प्रवेश कार्ड बार एसोसिएशन के द्वारा निर्गत किया जाएगा। वह अपने अधिवक्ता के संस्तुति प्रवेश पत्र पर बार एसोसिएशन को अवगत कराएं, जिससे उन मुंशी के प्रवेश पत्र जारी किए जा सके।
इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हृदय नारायण पांडे एडवोकेट, प्रदीप तिवारी, रामजी सिंह, एडवोकेट आनंद कुशवाहा, एडवोकेट आकाश भदौरिया एवं जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार पोरवाल सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहें।
